अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह आज जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद चल रहे लोकसभा चुनावों के प्रचार में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध को चुनौती दी गई थी। इसके बाद पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा।

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