दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए GRAP III और GRAP IV उपायों के कारण बेरोज़गार हुए कंस्ट्रक्शन मज़दूरों के लिए ₹10,000 के मुआवज़े की घोषणा की। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को गुरुवार (18 दिसंबर) से 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मिश्रा ने कहा कि GRAP III 16 दिनों से लागू था, और इस दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों से प्रभावित मजदूरों को ₹10,000 का मुआवजा दिया जाएगा।
