धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत छह अगस्त को मुजरिम राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा की सजा पर अपना फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने शनिवार को कहा कि पिछले महीने झारखंड के धनबाद की एक सत्र अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के एक साल बाद जज आनंद को सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो-रिक्शा ने टक्कर मार दी और बाद में सिर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई।अधिवक्ता कुमार विमलेन्दु ने कहा कि दोनों आरोपियों को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था, आज सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने इसे ‘दुर्लभ से दुर्लभतम मामला’ नहीं करार दिया और इसके बजाय उन्हें जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा दी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा था कि अपराध का मकसद पीड़ित का मोबाइल फोन छीनना था और यह एक पूर्व नियोजित कार्य था जिसके लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि यह था एक “जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है और यह केवल गैर इरादतन हत्या के आरोप हैं।