नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

जिले की एक अदालत ने 2019 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र (अंबाला की त्वरित अदालत की) न्यायाधीश आरती सिंह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के निवासी सरफराज को सजा सुनाई। लड़की के पिता ने पुलिस से की शिकायत में कहा था कि सरफराज उसके खेत में मजदूरी करता था। उनकी बेटी 21 जनवरी 2019 को लापता हो गई थी और सरफराज ने भी उसी दिन से ही बिना बताए नौकरी पर आना बंद कर दिया था।इससे उन्हें सरफराज पर ही उनकी बेटी का अपहरण करने का शक हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने सरफराज के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कुछ महीने पहले उसे उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया और लड़की भी उसके पास ही मिली। नारायणगढ़ के सरकारी अस्पताल में लड़की की चिकित्सकीय जांच की गई। लड़की का बयान अदालत में दर्ज किया गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि सरफराज उसे उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव ले गया था।इसके बाद उसे वह दिल्ली स्थित अपनी बहन के घर ले गया, जहां उसने उसका यौन शोषण किया। वह उसे मुंबई और अहमदाबाद भी ले गया और लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। कुछ दिन बाद वह उसे फिर उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव ले आया। लड़की ने बताया कि भागने की कोशिश करने पर सरफराज ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

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