उडुपी जिला एवं सत्र अदालत ने 2018 में एक नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी एक प्रवासी मजदूर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 56 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह अदालत यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करती है।
पश्चिम बंगाल के राजीव उर्फ छोटू (20) को 14 साल की एक नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसका यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया।
पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर पीड़िता की तलाश शुरू की और उसे रेलवे स्टेशन पर पाया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि राजीव ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने बाद में राजीव को गिरफ्तार कर लिया था।