कर्नाटक के मंगलुरु की अदालत ने चार साल पहले जिले के कावूर में पत्नी की हत्या करने के लिए पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलुरु के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) ने हत्या के मामले में गणेश कुमार (46) को दोषी करार देते हुए मंगलवार को यह सजा सुनाई।