बिना निवेश के करें टैक्स सेविंग, बचा सकते लाखों रुपये

आमतौर पर विशेषज्ञ टैक्स बचत के लिए निवेश की सलाह देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कई ऐसे तरीके भी हैं, जिनसे आप बिना निवेश किए टैक्स बचा सकते हैं।

सेक्शन 80E के तहत, एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती लोन की पुनर्भुगतान शुरू होने वाले साल से लेकर आठ सालों तक की जा सकती है और इसमें कोई सीमा नहीं है।

यदि आप अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं, तो सेक्शन 80C के तहत प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह लाभ अधिकतम दो बच्चों की फुल टाइम शिक्षा पर लागू होता है और इसमें प्ले-स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी कक्षाएं शामिल हैं।

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