बिहार सरकार का विशेष छूट के तहत कुछ कैदियों को रिहा करने का फैसला

बिहार सरकार ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कुछ चुनिंदा श्रेणियों के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है। बिहार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने  बताया कि राज्य के गृह विभाग की एक जांच समिति को कैदियों की रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा सजा में विशेष छूट दिए जाने के योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।मंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह राज्य सरकार द्वारा लिया गया प्रमुख फैसला है। अपनी जेल की आधी सजा काट चुके कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कैदियों को रिहा किया जाएगा। गृह विभाग की राज्य स्तरीय जांच समिति को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और बिहार में विभिन्न जेलों में इस छूट के लिए योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।’’उन्होंने कहा, ‘‘समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कुख्यात अपराधी, बार-बार अपराध करने वाले अपराधी और प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाले कैदी इस खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे।’’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के जश्न तहत कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने को कहा है।

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