दिल्ली की एक अदालत से केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की तरफ से पूनम जैन को अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की अंतरिम जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके लिए पूनम जैन को एक लाथ रुपये का मुचलका भरना पड़ेगा।
इस बीच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। उनके वकील ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूनम को भी आरोपी बनाया है। ईडी की टीम की तरफ से पूनम जैन से पूछताछ भी की जा चुकी है। पूनम जैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
इससे पहले अदालत ने चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया था कि वह लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल द्वारा दाखिल एक मेडिकल रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख (17 अगस्त) तक इस पर विचार नहीं करे।