मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान जारी किया जाएगा – दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत शनिवार को वाहन मालिकों से कहा कि वे दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्राप्त करें।

परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि वह उन वाहनों का चालान करेगा, जिनका पीयूसीसी समाप्त हो गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत चालान जारी किया जाएगा, जिसमें पीयूसीसी नहीं मिलने पर तीन महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों तरह के दंड का प्रावधान है।

नोटिस में कहा गया है कि तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा।

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