राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर की दुकानों के दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की है, जिसमें बेकरी उत्पाद, घरेलू सामान, सौंदर्य और बेबी केयर उत्पाद शामिल हैं। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त को इस बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि इन वस्तुओं का निर्माण एफएसएसएआई के मानकों के मुताबिक हुआ हो। ये वस्तुएं केवल उन उचित दर की दुकानों पर बेची जाएंगी, जो ऐसे मुख्य मार्ग पर स्थापित हों, जहां भारी वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।
समिति का होगा गठन
इसके लिए खाद्य आयुक्त के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकने के लिए अधिकृत होगी।