कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राजपत्रित आदेश जारी किया है, जिसके तहत महिलाओं को शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माने जा रहे इस कदम के तहत, महिलाओं को औपचारिक सहमति देने पर देर रात तक काम करने की अनुमति दी गई है।
सरकार का आदेश महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत ढाँचा तैयार करता है। नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा गार्ड और रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं के लिए समर्पित परिवहन सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अब महिलाओं को इन घंटों के दौरान किए गए काम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा।
