हरियाणा के खाद्य और औषधि प्रशासन ने रक्त केंद्र का लाइसेंस लेने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोप में हिसार के एक निवासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के अनुसार, इन दस्तावेजों में आरोपी संदीप कुमार ने खुद को गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित आरवी हेल्थकेयर एन्ड सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का प्रबंधक बताया। पुलिस ने कहा कि कुमार ने अस्पताल के नाम पर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और अस्पताल ने उक्त केंद्र के लिए किसी तरह का आवेदन करने की बात से इनकार किया है।अस्पताल ने 15 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके स्टेशनरी, चिकित्सकों तथा निदेशकों के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर रहा है। शिकायत के आधार पर कुमार के विरुद्ध खेरकी दौला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को जारी एक प्रेस वार्ता में कहा कि रक्त केंद्रों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों और रक्त केंद्रों के साथ कड़ाई से पेश आया जाएगा। विज ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक नौ प्राथमिकी दर्ज की हैं और 15 रक्त केंद्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।