वोट के बदले नोट केस में 1998 का सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1998 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों को भाषण देने और विधानसभा में वोट डालने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से छूट दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमने विवाद के सभी पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया है। क्या सांसदों को छूट प्राप्त है? हम इस पहलू पर असहमत हैं और बहुमत को खारिज करते हैं।”
1998 के फैसले में, पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) द्वारा प्रदत्त संसदीय विशेषाधिकारों के तहत विधानसभा में भाषण देने और वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी गई है।

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