मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में शिवसेना सांसद संजय राउत के उसके समक्ष पेश होने के बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। शिवडी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए उनसे चार जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, वह उस दिन अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था।राउत बृहस्पतिवार को अपने वकीलों के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए और वारंट रद्द कराने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इससे पहले अदालत ने सम्मन जारी करते हुए कहा था कि पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा सोमैया) के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए, ताकि ये अखबारों में छपे और लोग इन्हें पढ़ सकें।