सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नीट 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं।  एनईईटी विवाद पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: ‘जो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें ग्रेस अंक गंवाने होंगे’  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ”काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है।” कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है।

बता दें कि केंद्र ने इस मामले में SUCO में बताया हैं कि 1563 नई यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस बारें में SUCO ने एनटीए से दो हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा हैं। एनटीए ने कहा हैं कि 23 जून को परीक्षा के बाद काउंसलिंग होगी। ऐसे में 30 जून के बाद नई रैंकिंग सामने आएगी। 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दे या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें।  ऐसा इसलिए क्योंकि नई रैंक तो 30 जून के बाद जारी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलील सुनने के बाद कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों को आठ जुलाई को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।

सुनवाई के लिए एनटीए की ओर से वकील कनु अग्ररवाल ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना प्रतिपूरक अंक के परीक्षा देनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *