एसीबी के अधिकारियों के अनुसार विधायक के खिलाफ एसीबी में एफआईआर दर्ज है। विधायक खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए 32 लोगों की गैरकानूनी रूप से भर्ती की थी। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीके से किराए पर दिया। उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने बोर्ड के खाते से हेरा-फेरी कर पैसे निकाले। एबीसी के अधिकारियों के अनुसार एसीबी के पास विधायक खान के खिलाफ गवाह व सबूत हैं। एसीबी ने पहले गवाहों से पूछताछ की थी। गवाहों से पूछताछ के बाद ही अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।