Asaram: एक और मामले में आसाराम को उम्रकैद

गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट से आसाराम को एक और मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम पर चल रहा ये मामला 22 साल पुराना था। आसाराम पर सूरत के रहने वाली एक शिष्या ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था। यह घटना आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में हुई थी।

घटना के बाद पीड़िता डर की वजह से चुप रह गई थी। जब आसाराम के खिलाफ दूसरी जगहों पर केस दर्ज हुए तो पीड़िता ने 2013 में इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद यह केस अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में ट्रांसफर किया गया और तब से गांधीनगर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सरकारी वकील के अनुसार कोर्ट ने आसाराम को सेक्शन 342, 357, 376, 377 के तहत दोषी करार दिया है। आज इसी मामले में सजा का एलान हुआ।

क्या था पूरा मामला? 

पीड़िता के अनुसार, ‘गुरुपूर्णिमा के दिन आसाराम ने मुझे वक्ता के रूप में चुना था। इसके बाद आसाराम के फार्महाउस शांति वाटिका में मुझे बुलाया गया। आश्रम का एक अन्य व्यक्ति मुझे आसाराम के फार्म हाउस ले गया। जहां आसाराम ने हाथ-पैर धोकर मुझे कमरे के अंदर बुलाया। बाद में मुझे एक कटोरी घी मंगवाने को कहा। इसके बाद आसाराम ने सिर की मालिश करने को कहा। मालिश करते समय ही आसाराम ने गंदी हरकतें करना शुरू कर दीं। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन आसाराम ने मुझे समर्पण करने को मजबूर किया। इसके बाद आसाराम ने जबरन दुष्कर्म के बाद अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया।’ 2013 में इस मामले में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

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