Marital Rape को अपराध के दायरे में लाने का मामला, 3 न्यायधीशों की पीठ करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को कहा कि वह अपने समक्ष याचिकाओं का एक समूह सूचीबद्ध करेगा जो वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामलों से संबंधित हैं। वैवाहिक बलात्कार’ एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाने को संदर्भित करता है। हालाँकि भारत में बलात्कार एक गंभीर अपराध है, वैवाहिक बलात्कार गैरकानूनी नहीं है।

याचिकाओं में क्या हैं मुद्दे?

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस विषय से संबंधित चार अलग-अलग मामले हैं।

भारतीय दंड संहिता में ‘वैवाहिक बलात्कार छूट’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ के खंडित फैसले के खिलाफ अपील।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी से बलात्कार के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी।

वैवाहिक बलात्कार अपवाद’ को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को आईपीसी की धारा 375 के तहत अनुमति दी गई है जो बलात्कार को परिभाषित करती है।

इस मुद्दे पर विभिन्न हस्तक्षेप याचिकाएँ।

इस साल 16 जनवरी को अदालत ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था और 22 मार्च को सुनवाई की तारीख 9 मई तय की थी।

दिल्ली हाई कोर्ट मामला क्या था?

11 मई, 2022 को जस्टिस राजीव शकधर और सी हरि शंकर की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार को दिए गए अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति शकधर ने माना कि यह अपवाद असंवैधानिक है, जबकि न्यायमूर्ति हरि शंकर ने इसकी वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह अपवाद एक समझदार अंतर पर आधारित था। चूँकि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल थे, न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दे दी।

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