सोनाली हत्या मामले में आरोपी के वकील का दावा, न्यून्स के पास रेस्तरां का स्वामित्व नहीं

दिल्ली / एनसीआर (DID News): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में रविवार को तब एक नया मोड़ आया जब आरोपी एडविन न्यून्स के वकील ने दावा किया कि उसके मुवक्किल के पास उत्तरी गोवा में कर्लीज रेस्तरां का स्वामित्व नहीं है। इस कर्जीज रेस्तरां में ही फोगाट और दो अन्य व्यक्तियों को फोगाट की मौत से कुछ घंटे पहले देखा गया था। इससे पहले दिन में, न्यून्स और मादक पदार्थ आपूर्तिकर्ता दत्ताप्रसाद गांवकर और रमाकांत मांड्रेकर को पणजी की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

न्यून्स की ओर से पेश अधिवक्ता कमलाकांत पोलेकर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के पास अंजुना समुद्र तट स्थित कर्लीज रेस्तरां का स्वामित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना और साबित करना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि जगह का मालिक कौन है।

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह स्थापित करे कि न्यून्स के पास रेस्तरां का स्वामित्व है। वकील ने संवाददाताओं से कहा कि अदालत ने न्यून्स की जमानत याचिका खारिज कर दी क्योंकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि चूंकि उस पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसलिए मामले का निस्तारण संबंधित अदालत द्वारा किया जाना चाहिए।

पोलेकर ने कहा कि वे न्यून्स की जमानत के लिए निर्दिष्ट अदालत के समक्ष एक नयी अर्जी दायर करेंगे। पुलिस ने अब तक फोगाट की हत्या मामले में उसके दो सहयोगियों – सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सुधीर और सुखविंदर फोगाट के साथ गोवा आये थे। इसके अलावा गिरफ्तार किये गए अन्य व्यक्तियों में गांवकर, न्यून्स और मांड्रेकर भी शामिल हैं। सागवान और सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें शनिवार को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

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