राजद विधायक अनंत सिंह एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित

बिहार और झारखण्ड (DID News): बिहार विधानसभा सचिवालय ने मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक अनंत सिंह को उनके घर से एक एके-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद करने के मामले में अदालत से सजा सुनाये जाने के बाद सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

सचिवालय से 14 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार मोकामा (विधानसभा सीट संख्या 178) के विधायक अनंत सिंह को एक आपराधिक मामले में दोषीपटना की एक विशेष अदालत ने सिंह को उनके घर से एके-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद करने के मामले में 21 जून को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत (सांसद/विधायक) के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने सिंह को 14 जून को शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भादंसं के तहत दोषी ठहराया था। वह बेउर सेंट्रल जेल, पटना में बंद है। सिंह को छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है।

सिंह अपने चुनावी दस्तावेजों के अनुसार हत्या, जबरन वसूली, अपहरण और अवैध हथियार रखने सहित कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने 16 अगस्त 2019 को करीब 11 घंटे तक चले तलाशी अभियान के दौरान विधायक के घर से एक एके-47, दो हथगोले, 26 गोलियां और एक मैगजीनबरामद किया था। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद के पास 80 विधायक थे। अनंत सिंह की अयोग्यता के साथ अब घटकर 79 हो गई है।

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